राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जीएम खाद्य उत्पादों पर रोक को बरकरार रखने का निर्देश
23-Oct-2025 05:13 PM

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए भारत सरकार तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को जीएम खाद्य उत्पादों तथा खाद्य जिंसों के आयात और कारोबार की अनुमति नहीं देने का आदेश दिया है।
कोर्ट के इस आदेश से भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता को गहरा धक्का लगने की संभावना है क्योंकि अमरीका भारतीय बाजारों में अपने जीएम मक्का तथा सोयाबीन की बिक्री के लिए बेताब है।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि जीएम खाद्य पदार्थों एवं खाद्य श्रेणी के उत्पादों के उत्पादन, विपणन, निर्माण, वितरण, आयात और उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इस पर लगी रोक को बरकरार रखा जाना चाहिए।
हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने अपने निर्णय में कहा है कि जब तक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2026 के सेक्शन 22 के अंतर्गत रेग्युलेशन का प्रारूप पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता तब तक सरकार को जीएम श्रेणी के खाद्य उत्पादों के बारे में कोई नया निर्णय लेने से बचना चाहिए।
मुख्य न्यायालय के अनुसार जेनेटिकली मोडिफाइड एवं जेनेटिकली इंजीनियर्स खाद्य वस्तुओं के सम्बन्ध में मानक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल एक निश्चित समय सीमा के अंदर प्रदान किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्त्ता का कहना था कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएसए) के सेक्शन 22 के अंतर्गत केन्द्र तथा प्राधिकरण को पहले जीएम खाद्य उत्पादों के बारे में तमाम नियमों- प्रावधानों का निर्माण करना जरुरी है
मगर अभी तक इसकी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ऐसी हालत में जीएम उत्पादों के आयात एवं उपयोग आदि की अनुमति नहीं दी जा सकती है।