निर्यात उद्देश्य के लिए कांडला पोर्ट पर रुके जहाजों से भूमि शुल्क नहीं लेने का निर्णय

18-Mar-2026 05:43 PM

कांडला। गुजरात के कांडला में अवस्थित दीन दयाल बंदरगाह पर मध्य पूर्व की ओर जाने वाले निर्यात कंटेनर्स के लिए भूमि शुल्क माफ़ करने का निर्णय लिया गया है। बंदरगाह परिसर के अंदर जो जहाज (कंटेनर) रुके हुए हैं उस पर ग्राऊंड रेंट नहीं लगेगा। 

दीन दयाल पत्तन प्राधिकरण ने एक व्यापार सूचना जारी करके इस आशय की जानकारी दी है। प्राधिकरण के अनुसार बंदरगाह, जहाज रानी एवं जल मार्ग मंत्रालय ने 6 मार्च 2026 को मानक संचालनीय प्रक्रिया, (सोप) से सम्बन्धित दिशा निर्देश जारी किया था

जो मध्य पूर्व में उत्पन्न संकट के असर को कम करने हेतु प्रमुख बंदरगाहों के लिए था। उसी दिशा निर्देश का पालन करते हुए कांडला पोर्ट ऑथोरिटी ने बंदरगाह परिसर के अंदर मौजूद कंटेनरों को ठहराव शुल्क से छूट देने का फैसला किया है। आयात-निर्यात वाले कंटेनरों को हर संभव सहायता देने का भी निर्णय लिया गया है।