गन्ना नियंत्रण आदेश के ड्रफ्ट को वापस लेने का फैसला

30-May-2026 11:28 AM

नई दिल्ली। केन्द्रीय खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 20 अप्रैल 2026 को गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 में संशोधन के प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार करके सभी सम्बद्ध पक्षों से इस पर उसकी राय / टिप्पणी एवं सलाह आमंत्रित की थी। इसके लिए एक माह का समय दिया गया था। 

सुझाव की समयावधि समाप्त होने के बाद मंत्रालय ने इस संशोधन ड्राफ्ट को वापस लेने का फैसला किया है और इसके लिए कार्यालय ज्ञापन भी जारी कर दिया है। दरअसल राज्य सरकारों तथा उद्योग संगठनों सहित अन्य सम्बन्ध पक्षों ने इस प्रस्तावित सरकारों तथा उद्योग संगठनों सहित अन्य सम्बन्ध पक्षों ने इस प्रस्तावित संशोधन ड्राफ्ट का विरोध किया था जिसे देखते हुए मंत्रालय को इसे वापस लेना पड़ा। 

गन्ना उत्पादक संगठनों और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने इस संशोधन ड्राफ्ट का जबरदस्त विरोध किया था। इसके साथ-साथ असंगठित क्षेत्र की गुड़ एवं खांडसारी इकाइयों तथा कुछ चीनी मिलों ने भी इस आदेश को घातक बताया था। इससे मंत्रालय को भारी निराशा हुई और उसने फिलहाल इसे स्थगित कर दिया है।