News Capsule/न्यूज कैप्सूल: चीनी पर स्टॉक सीमा लागू, डीलर अधिकतम 30 दिन और 4,000 क्विंटल तक ही रख सकेंगे
28-Jul-2026 04:56 PM
News Capsule/न्यूज कैप्सूल: चीनी पर स्टॉक सीमा लागू, डीलर अधिकतम 30 दिन और 4,000 क्विंटल तक ही रख सकेंगे
★ केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर, 2025 के तहत देशभर में चीनी की जमाखोरी रोकने और बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से नया आदेश जारी किया है। इसके तहत 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक सभी चीनी डीलरों के लिए स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित कर दी गई है।
★ आदेश के अनुसार, कोई भी चीनी डीलर किसी भी प्राप्त स्टॉक को 30 दिनों से अधिक अपने पास नहीं रख सकेगा। इसके अलावा, देश में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर डीलर के पास 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं होना चाहिए।
★ यह आदेश सरकारी खाते में रखे गए चीनी के स्टॉक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राज्य सरकार या उसके अधिकृत अधिकारियों द्वारा नामित डीलरों पर लागू नहीं होगा।
★ केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्टॉक होल्डिंग और टर्नओवर की सीमा निर्धारित करें, लेकिन यह सीमा और अवधि केंद्र द्वारा तय 4,000 क्विंटल और 30 दिन की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं हो सकती।
★ स्टॉक रखने की अवधि की गणना करते समय जिस दिन चीनी का स्टॉक प्राप्त होगा, उसी दिन को भी अवधि में शामिल किया जाएगा।
★ साथ ही, सभी चीनी डीलरों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर अपनी चीनी की उपलब्धता का विवरण घोषित करें और नियमित रूप से उसे अपडेट करते रहें।
★ त्योहारी सीजन के दौरान यह व्यवस्था जमाखोरी पर अंकुश लगाने, बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रित रखने में सहायक होगी।
