खरीदारों को 7 दिनों के अंदर चीनी का उठाव करने के खास निर्देश
17-Aug-2026 06:59 PM
नई दिल्ली। त्यौहारी सीजन को देखते हुए केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय ने घरेलू बाजार में चीनी की आपूर्ति एवं उपलब्धता की स्थिति को सुगम बनाए रखने तथा कीमतों में तेजी पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाना आरंभ कर दिया है। इसके तहत चीनी मिलों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि खरीदार 7 दिनों के अंदर खरीदे गए स्टॉक का उठाव अवश्य कर ले। मंत्रालय द्वारा जारी एक नए आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और एक नवम्बर 2026 तक वैध रहेगा। मंत्रालय ने 13 अगस्त को भी एक आर्डर जारी किया था जिसमें सभी चीनी मिलों को 2025-26 का बल्क बिक्री आंकड़ा तैयार करने के लिए कहा गया था। इससे स्टॉक की तस्वीर सामने आ सकेगी।
खाद्य मंत्रालय के अनुसार यह देखा गया है कि कुछ मिलों के पास पी 2 फॉर्म में दी गई सूचना से अधिक बाजार में चीनी का स्टॉक मौजूद है। कुछ मिलें अपने आवंटित मासिक कोटा से कम मात्रा में चीनी की बिक्री कर रही हैं। चीनी एवं वनस्पति तेल निदेशालय द्वारा हाल ही में (1 से 14 अगस्त तक) चीनी स्टॉक के भौतिक सत्यापन के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था और उसमें भी इस विसंगति की पुष्टि हुई।
खाद्य मंत्रालय ने आगाह किया है कि यदि कोई मिल चीनी स्टॉक के बारे में गलत या भ्रामक जानकारी देती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय के मुताबिक यह देखा गया है कि कुछ मिलें माह के आरंभ में चीनी बेचती हैं मगर खरीदारों द्वारा उसका उठाव माह के अंत में किया जाता है। इससे बाजार में चीनी का कृत्रिम अभाव उत्पन्न हो जाता है। खरीदारों को खरीद के बाद 7 दिनों में चीनी का स्टॉक उठाना होगा।
