केंद्र ने गेहूं भंडारण सीमा में किया बदलाव

26-Aug-2025 05:13 PM

केंद्र ने गेहूं भंडारण सीमा में किया बदलाव
★ अब व्यापारी और थोक विक्रेता अधिकतम 2000 मीट्रिक टन तक गेहूं का स्टॉक रख सकते हैं, जो पहले 3000 मीट्रिक टन था।
★ खुदरा विक्रेताओं के लिए सीमा घटाकर 10 मीट्रिक टन से 8 मीट्रिक टन प्रति आउटलेट कर दी गई है।
★ बड़ी चेन रिटेलर्स अब प्रति आउटलेट अधिकतम 8 मीट्रिक टन तक गेहूं रख सकते हैं, जबकि कुल स्टॉक की अधिकतम सीमा उनके आउटलेट्स की संख्या के अनुसार निर्धारित होगी।
★ प्रोसेसर अब अपनी मासिक स्थापित क्षमता (MIC) के केवल 60% के बराबर गेहूं का स्टॉक रख सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 70% थी।
★ सभी गेहूं भंडारण इकाइयों को हर शुक्रवार को गेहूं स्टॉक पोर्टल ([https://foodstock.dfpd.gov.in](https://foodstock.dfpd.gov.in)) पर स्टॉक की स्थिति अपडेट करना अनिवार्य होगा। 
★ यदि किसी इकाई के पास निर्धारित सीमा से अधिक गेहूं का स्टॉक है, तो उसे नोटिफिकेशन जारी होने के 15 दिनों के भीतर निर्धारित सीमा के भीतर लाना होगा। 
★ यह 31 मार्च 2026 तक लागू होगा।