25 लाख टन गेहूं के निर्यात के लिए अधिसूचना जारी

25-Feb-2026 04:15 PM

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने कुछ दिन पूर्व 25 लाख टन गेहूं के व्यापारिक निर्यात की अनुमति देने की घोषणा की थी और अब 24 फरवरी को वाणिज्य मंत्रालय ने इसके लिए विधिवत अधिसूचना भी जारी कर दी है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि यद्यपि गेहूं की निर्यात नीति प्रतिबंधित सूची में ही बरकरार रहेगी लेकिन 25 लाख टन गेहूं के निर्यात की स्वीकृति दी गई है। निर्यात के तौर-तरीकों का विस्तृत विवरण एक अलग अधिसूचना में दिया जाएगा। 

डीजीएफटी द्वारा अलग से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि गेहूं द्वारा एवं अन्य सम्बन्धित उत्पादों का निर्यात प्रतिबंधित सूची में ही बरकरार रहेगा लेकिन सरकार द्वारा 5 लाख टन अतिरिक्त गेहूं उत्पादों के शिपमेंट का जो कोटा घोषित किया गया है उसके निर्यात की अनुमति दी जाती है।

सरकार इससे पूर्व 5 लाख टन गेहूं उत्पादों का निर्यात कोटा घोषित कर चुकी है जिसकी स्वीकृति भी दी जा चुकी है। अब इसे नए कोटे के साथ निर्यातकों को कुल 10 लाख टन के शिपमेंट की वैधानिक मंजूरी मिल गई है। 

इसके अलावा जरूरतमंद देशों को उसके विशेष आग्रह पर भारत से गेहूं के निर्यात की स्वीकृति दी गई है जो इस 25 लाख टन के व्यापारिक निर्यात से अलग है। जरूरतमंद देश अपनी घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार से गेहूं के निर्यात की अनुमति देने का आग्रह कर सकते है।