पीली मटर आयात निगरानी प्रणाली के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया निर्धारित
13-Dec-2023 01:36 PM
नई दिल्ली । केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीनस्थ निकाय- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने आज (13 दिसम्बर 2023 को) एक सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए पीली मटर के आयातकों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। इसके लिए आयातकों को पीली मटर आयात निगरानी प्रणाली (वाई सी- आई एम एस) के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा।
नियत प्रकिया के तहत आयातक डीजीएफटी के वेब साइट पर वाई सी- आई एम एस के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो आयातक इस ऑनलाइन सिस्टम में अग्रिम जानकारी (एडवांस इन्फॉर्मेशन) के साथ-साथ 500 रुपए का ऑनलाइन भुगतान जमा करेंगे उन्हें स्वतः एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा।
आयातक को आयात खेप के आगमन की संभावित तिथि से कम से कम 5 दिन पूर्व रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। उसके बाद आयातक उस ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन नम्बर को सम्बन्धित कस्टम अधिकारियों के पास जमा करेंगे। जब आयात क्लीयरेंस के लिए जानकारी जमा की जाएगी तब उसके साथ रजिस्ट्रेशन नम्बर भी संलग्न होना चाहिए।
एक ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन नंबर ही 31 मार्च 2024 तक आयात की कितनी भी (यानी सभी) खेपों के लिए वैध होगा। उसके बाद 1 ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन नम्बर किसी एक विशिष्ट आपूर्तिकर्ता देश (कंट्री ऑफ ओरिजिन) तथा केवल एक आयात के बंदरगाह के लिए वैध माना जाएगा।
इस तरह आयातकों विदेशों से आयात की खेप भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने से कम से कम पांच दिन पूर्व आयात निगरानी प्रणाली के तहत पीली मटर के आयात के लिए रजिस्ट्रेशन नम्बर हासिल करना आवश्यक बनाया गया है।
पीली मटर आईटीसी एचएस कोड नम्बर 07131010 है। मालूम हो कि सरकार ने 8 दिसम्बर 2023 को एक अधिसूचना (50/2023) जारी करके पीली मटर के आयात को सीमा शुल्क एवं सभी नियमों- नियंत्रणों से 31 मार्च 2024 तक के लिए पूरी तरह मुक्त कर दिया था। इसका उद्देश्य घरेलू प्रभाग में दलहनों की आपूर्ति एवं उपलब्धता बढ़ाना तथा कीमतों में तेजी पर अंकुश लगाना है।
