मसाला बोर्ड ने इलायची के एक डीलर का लाइसेंस रद्द किया

24-Dec-2025 12:14 PM

कोच्चि। भारतीय मसाला बोर्ड ने नियमों-शर्तों का उल्लंघन करने के कारण इलायची के एक डीलर के लिए जारी डीलर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है।

इस डीलर का ट्रेड कोड 253 है और उसे "कार्डामम / लाइसेंसिंग एंड मार्केटिंगो रूल्स" 1987 के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है।

कार्डामम लाइसेंसिंग एंड मार्केटिंग (सीएलएम) रूल्स के अनुसार केवल पंजीकृत डीलर्स को ही पंजीकृत उत्पादकों एवं बागान मालिकों से इलायची खरीदने की अनुमति दी जाती है और इलायची की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की स्वीकृति मिलती है।

डीलर्स लाइसेंस कैंसिल होने के कारण इस फर्म को अब न तो इलायची की नीलामी में भाग लेने और न ही उत्पादकों से इलायची की खरीद का अधिकार होगा।

इसे देखते हुए मसाला बोर्ड ने इलायची के सभी प्राधिकृत नीलामी कर्ताओं तथा रजिस्टर्ड उत्पादकों को सुझाव दिया है कि वे उस डीलर के साथ इलायची का कोई कारोबार न करें और न ही उससे कोई व्यापारिक सम्बन्ध रखें। 

मसाला बोर्ड द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि डीलर के खिलाफ यह कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि इलायची की नीलामी के कारोबार के लिए निर्धारित नियमों-शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जा सके और इसमें पारदर्शिता पूरी तरह बरकरार रह सके।

वैधानिक विनियमों का पालन करना सबके लिए समान रूप से आवश्यक है और इससे किसी को छूट या रियायत नहीं दी जा सकती है।

इलायची के विपणन एवं ऑक्शन की प्रक्रिया को सुचारु ढंग से संचालित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई को आवश्यक माना जा रहा है।