वोप्पा आर्डर के तहत खाद्य तेल इकाइयों को रजिस्ट्रेशन करवाने का निर्देश

23-Oct-2025 01:05 PM

नई दिल्ली। केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग इन खाद्य तेल इकाइयों का निरीक्षण करने का प्लान बना रहा है जिसने सरकारी आदेश का पालन नहीं किया है

विभाग ने खाद्य तेल के मैन्युफैक्चर्स, प्रोसेसर्स ब्लेंडर्स, टी-पैकर्स एवं सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े अन्य सम्बद्ध पक्षों को यथाशीघ्र संशोधित वैजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी (वोप्पा) रेग्युलेशन आर्डर (वोप्पा आर्डर) के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवाने तथा मासिक रिटर्न दाखिल करने का निर्देश दिया है।  

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि संशोधित वोप्पा आदेश, 2025 का उद्देश्य भारतीय खाद्य तेल उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में पारदर्शिता लाना तथा बेहतर विनियमन व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

इस आदेश के पालन में खाद्य तेल इकाइयां पहले ही नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा चुकी है और निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर अपने मासिक उत्पादन तथा स्टॉक का रिटर्न भी नियमित रूप से जमा कर रही हैं। 

बयान के अनुसार जिन इकाइयों ने रजिस्ट्रेशन और मासिक रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया अभी तक आरंभ नहीं की है उन्हें यथाशीघ्र इसे शुरू कर देना चाहिए।

क्योंकि संशोधित वोप्पा आदेश का अनुपालन नहीं करने वाली इकाइयों को कानून का उल्लंघन करने वाली फर्मों की श्रेणी का माना जाएगा और उसके खिलाफ वोप्पा आर्डर के प्रावधानों  के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन इकाइयों का निरीक्षण किया जाएगा और उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसी फर्मों के विरुद्ध आंकड़ा संग्रहण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य तेल कंपनियों को अपने उत्पादों की नियमित बिक्री जारी रखनी चाहिए और महीने के अंत में जो स्टॉक बचा हो उसका विवरण सरकारी पोर्टल पर अपलोड करना चाहिए ताकि सरकार को खाद्य तेलों की उपलब्धता की सटीक जानकारी मिल सके।