News Capsule/न्यूज कैप्सूल: गेहूं और गेहूं आटा निर्यात नीति में बड़ा बदलाव, सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध हटाया
24-Aug-2026 02:02 PM
News Capsule/न्यूज कैप्सूल: गेहूं और गेहूं आटा निर्यात नीति में बड़ा बदलाव, सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध हटाया
★ DGFT ने दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर इन उत्पादों की निर्यात नीति को ‘प्रतिबंधित’ से ‘मुक्त’ कर दिया है। दोनों बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
★ DGFT की अधिसूचना संख्या 35/2026-27, दिनांक 24 अगस्त 2026 के अनुसार, गेहूं के दो HS कोड के तहत आने वाले उत्पादों की निर्यात नीति बदली गई है।
★ 10011900 – Durum Wheat: Other: प्रतिबंधित से मुक्त और 10019910 – Wheat: प्रतिबंधित से मुक्त
★ अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इन HS कोड के तहत आने वाले गेहूं का निर्यात अब तत्काल प्रभाव से ‘Free’ श्रेणी में होगा।
★ DGFT ने अन्य अधिसूचना के जरिए गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों की निर्यात नीति में भी बदलाव किया है।
★ HS Code 11010000 के अंतर्गत आने वाले आटा,मैदा, सूजी को अब प्रतिबंधित श्रेणी से हटाकर ‘Free’ कर दिया गया है। यह बदलाव भी 24 अगस्त 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू है।
★ गेहूं और उससे जुड़े प्रमुख आटा उत्पादों के निर्यात को मुक्त करने से भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कारोबार बढ़ाने का अवसर मिलेगा। वहीं, घरेलू बाजार में इसका असर गेहूं की उपलब्धता, कीमतों और सरकार की आगे की नीतियों पर निर्भर करेगा।
