हरियाणा में गेहूं खरीद मामले में किसानों को दी गई राहत

15-Apr-2026 08:14 PM

हरियाणा में गेहूं खरीद मामले में किसानों को दी गई राहत

हरियाणा में असमय बारिश के कारण गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। किसानों की परेशानी कम करने और उन्हें मजबूरी में कम दाम पर बिक्री से बचाने के लिए सरकार ने गेहूं खरीद मानकों (स्पेसिफिकेशन) में निम्नलिखित ढील देने का निर्णय लिया है:

प्रमुख ढील

1. लस्टर लॉस (चमक की कमी)

अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 70% तक कर दिया गया है।

2. सिकुड़े एवं टूटे दाने

सीमा को बढ़ाकर 15% कर दिया गया है जो पहले 6% थी।

3. खराब एवं आंशिक खराब दाने

कुल मिलाकर 6% से अधिक नहीं होंगे।

4. अलग भंडारण

ढील वाले गेहूं को अलग से स्टोर और रिकॉर्ड किया जाएगा।

5. गुणवत्ता की जिम्मेदारी

भंडारण के दौरान गुणवत्ता में गिरावट की पूरी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी।

6. निपटान

ऐसे गेहूं का निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।


7. वित्तीय जिम्मेदारी

इस ढील से जुड़ी सभी वित्तीय एवं संचालन संबंधी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।