चीनी मिलों को केंद्र सरकार की बड़ी राहत, स्टॉक होल्डिंग नियमों में अस्थायी संशोधन

09-Jul-2026 07:09 PM

केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने चीनी मिलों को राहत देते हुए 28 मार्च 2025 की स्टॉक होल्डिंग लिमिट गाइडलाइन के एक महत्वपूर्ण प्रावधान को अगले आदेश तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

पहले के नियम के अनुसार, यदि कोई चीनी मिल किसी माह में निर्धारित कोटा का 90% से कम डिस्पैच करती थी, तो अगले माह का रिलीज कोटा उसी अनुपात में सीमित कर दिया जाता था। अब सरकार ने इस विशेष प्रावधान (Point No. 2(iii)) को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है।

हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई मिल किसी माह में 90% से कम कोटा जारी करती है, तो संबंधित माह के रिलीज कोटा का निर्धारण आधार माह (Base Month) के उपयोग के अनुसार किया जाएगा।

28 मार्च 2025 की गाइडलाइन के अन्य सभी प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे और सभी चीनी मिलों को उनका कड़ाई से पालन करना होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।