चीनी डीलर्स को 400 टन से ज्यादा स्टॉक नहीं रखने का निर्देश
29-Jul-2026 09:10 PM
नई दिल्ली। केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने समूचे देश के पंजीकृत डीलर्स को किसी एक समय में एवं एक स्थान पर 4000 क्विंटल (400 टन) से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश 1 अगस्त से लागू होकर 30 नवम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगा। यदि डीलर्स के पास इस स्वीकृत मात्रा से अधिक चीनी का भंडार मौजूद है तो उसे अतिरिक्त मात्रा की बिक्री जल्दी से जल्दी करनी पड़ेगी। प्रत्येक डीलर को अपनी चीनी के स्टॉक की घोषणा मंत्रालय के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से करनी पड़ेगी।
चीनी का खुला बाजार भाव हाल के सप्ताहों में काफी तेज हुआ है जबकि सरकार को आशंका है कि मध्य अगस्त के बाद से शुरू होने वाले त्यौहारी सीजन के दौरान कीमतों में और भी बढ़ोत्तरी हो सकती है। उद्योग-व्यापार संगठनों का कहना है कि देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और इसकी जोरदार घबराहटपूर्ण लिवाली करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी लिवाली के कारण चीनी के दाम में भारी तेजी आई है।
सरकार ने 1 अगस्त से चीनी मिलों में हाजिर स्टॉक एवं बिक्री के आंकड़ों का भौतिक सत्यापन करने के लिए जांच पड़ताल शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान 14 अगस्त तक जारी रहेगा। डीलर्स को स्टॉक प्राप्त होने के बाद 30 दिनों के अंदर अपनी चीनी को बाजार में बेचने की सख्त हिदायत भी दी गई है।
