पीडीएस में मार्च 2025 तक वितरण के लिए 35 लाख टन गेहूं आवंटित करने का निर्णय

18-Sep-2024 08:44 PM

नई दिल्ली । केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत गेहूं प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को आंशिक रूप से इसका स्टॉक उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए 35 लाख टन गेहूं का कोटा आवंटित किया गया है।

इसके फलस्वरूप कम से कम 20 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलो की दर से गेहूं प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा जो पहले बंद हो गया था। गेहूं का यह नया आवंटन अगले महीने यानी अक्टूबर 2024 से प्रभावी या लागू हो जाएगा। 

उल्लेखनीय है कि पहले पीडीएस के सभी लाभार्थियों को मुफ्त में राशन (गेहूं या चावल) दिया जा रहा था मगर वर्ष 2022 में कुछ विषम परिस्थितियां होने के कारण कई राज्यों के लिए गेहूं का कोटा आवंटन कम या खत्म कर दिया गया।

केन्द्रीय खाद्य सचिव के अनुसार अब सरकार ने गेहूं के वार्षिक कोटा आवंटन में 35 लाख टन की बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया है और इसे चावल समान मात्रा के साथ समायोजित (एडजस्ट) किया जाएगा।

मालूम हो कि जब गेहूं का कोटा घटाया गया था तब चावल का आवंटन बढ़ा दिया गया था। वर्तमान समय में भारतीय खाद्य निगम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरण दायित्व निभाने के लिए 184.60 लाख टन गेहूं की वार्षिक जरूरत पड़ती है।