खाद्य तेलों के लिए स्टैण्डर्ड पैक साइज पुनः लागू करने का फैसला
06-Jun-2026 11:59 AM
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने उद्योग संगठनों की मांग को स्वीकार करते हुए खाद्य तेलों के लिए स्टैंडर्ड पैक साइज का नियम दोबारा लागू करने का निर्णय लिया है। केन्द्रीय उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 05 जून 2026 को इसकी विधिवत अधिसूचना जारी कर दी गई और सरकार का निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। लेकिन निर्माताओं / व्यापारियों को पुराने स्टॉक को निपटाने के लिए तीन माह का समय दिया गया है। 5 जून के बाद खाद्य तेलों का पैक साइज नए नियम के अनुरूप होना चाहिए।
अधिसूचना में कहा गया है कि 200 ग्राम या 200 मि०ली० से नीचे वाले पैक साइज पर कोई पाबंदी नहीं होगी लेकिन 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4-5 किलो, 15 किलो एवं 20 किलो के स्टैंडर्ड पैक साइज के पैक में किसी अन्य माप का खाद्य तेल पैक नहीं किया जाएगा।
यदि मात्रा का निर्धारण लीटर में हो रहा है तो इसका स्टैण्डर्ड पैक साइज 200 मि०मी०, 500 मि०मी०, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर एवं 20 लीटर नियत होगा। कहने का मतलब यह है कि 210 मि०मी० 515 मि०ली० या 1.25 लीटर आदि जैसे पैक साइज का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है।
उपरोक्त निर्णय सभी प्रमुख खाद्य तेलों-पाम तेल / पामोलीन, सोयाबीन तेल, मूंगफली तेल, सरसों / रेपसीड तेल, सूरजमुखी तेल, राइसब्रान तेल, तिल तेल, कॉटन सीड (बिनौला) तेल, मक्का तेल एवं इनके मिश्रित तेल (ब्लेंड्स) पर प्रभावी होगा लेकिन माइनर खाद्य तेलों को कुछ शर्तों के साथ इससे छूट दी गई है।
औपचारिक तौर पर यह नया नियम 5 जून से लागू हो गया है जबकि तीन माह के बाद यानी 5 सितम्बर 2026 से यह पूरी तरह प्रभावी हो जाएगा और तब बाजार में सरकार द्वारा नियत स्टैंडर्ड पैक साइज में ही खाद्य तेल उपलब्ध रहेगा।
