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21-Oct-2026 07:58 PM
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) प्रणाली के अंतर्गत 10 लाख टन कच्ची चीनी (रॉ शुगर) के शुल्क मुक्त आयात की समय सीमा को 31 अक्टूबर 2026 से दो माह के लिए बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2026 तक निर्धारित कर दिया है। केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीनस्थ निकाय विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा 19 अक्टूबर 2026 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार 20 अगस्त 2026 को 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की देने हेतु अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें मिलर्स / रिफाइनर्स को 31 अक्टूबर तक अपने आवंटित कोटे की चीनी का आयात करने के लिए कहा गया था। इस कोटे का जो शेष भाग बचा हुआ है उसका आयात कुछ शर्तों के साथ अब 31 दिसम्बर 2026 तक करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
अधिसूचना के अनुसार टीआरक्यू के अंतर्गत 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त (ड्यूटी फ्री) आयात के लिए केवल समयावधि में दो माह की बढ़ोत्तरी की गई है जबकि अन्य तमाम शर्तें वहीं रहेंगी जिसे 20 अगस्त 2026 को जारी पहली अधिसूचना में निर्धारित किया गया था। इस नई अधिसूचना का प्रभाव यह होगा कि आयातकों को अब 31 दिसम्बर 2026 तक अपने कोटे की शेष बची चीनी मंगाने का अवसर मिल जाएगा।
अल नीनो के प्रभाव एवं कमजोर मानसून के कारण 2026-27 सीजन के दौरान गन्ना एवं चीनी का उत्पादन उत्साहवर्धक रहने की संभावना नहीं है इसलिए सरकार चाहती है कि इस 10 लाख टन कच्ची चीनी के पूरे कोटे का आयात हो जाए ताकि घरेलू प्रभाग में आपूर्ति एवं उपलब्धता की स्थिति को सामान्य बनाने में सहायता मिल सके।