गन्ना नियंत्रण आदेश में सख्त नियमों के प्रस्ताव से चीनी उद्योग चिंतित
06-May-2026 04:00 PM
नई दिल्ली। कुछ दिन पूर्व एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत केन्द्र सरकार ने गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रावधानों में संशोधन का एक मसौदा (प्रारूप या ड्राफ्ट) जारी किया था जिसमें कुछ खास प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। ये प्रस्ताव कुछ जटिल एवं सख्त नियमों से संबंधित हैं जिससे चीनी उद्योग स्वाभाविक रूप से चिंतित है।
संशोधन के तहत किसी को चीनी मिल के बीच कम से कम 25 किलो मीटर की दूरी होनी चाहिए और खांडसारी इकाइयों को भी गन्ना उत्पादकों को केन्द्र द्वारा घोषित उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) का भुगतान करना होगा। इसके अलावा नियंत्रण आदेश में कुछ और बदलाव किए गए हैं।
इस ड्राफ्ट पर सम्बन्धित पक्षों से विचार आमंत्रित किये गए हैं। 60 लाख पुराने गन्ना नियंत्रण आदेश में संशोधन का ड्राफ्ट पहले से ही तैयार होने लगा था और सरकार का मानना है कि इसमें कुछ नए प्रावधानों को जोड़ना आवश्यक हो गया है। खासकर खांडसारी इकाइयों के लिए जो नए प्रस्ताव रखे गए हैं उससे इन इकाइयों की कठिनाई बढ़ सकती है। चीनी उद्योग को भी परेशानी होगी।
