गेहूं पर भंडारण सीमा 31 मार्च 2025 तक लागू रखने का निर्णय

13-Sep-2024 08:20 PM

नई दिल्ली। केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने गेहूं पर लागू भंडारण सीमा (स्टॉक लिमिट) की अवधि को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है।

किसान द्वारा जारी आदेश के अनुसार समय के किसी एक बिंदु पर व्यापारी / थोक विक्रेता के पास 2000 टन, रिटेलर के प्रत्येक आउटलेट पर 10 टन, बिग चेन रिटेलर के प्रत्येक आउटलेट पर 10 टन और उसके सभी डिपो पर इसके अनुसार (रिटेल आउटलेट की संख्या) में 10 टन,

प्रोसेसर्स के पास मासिक स्थापित क्षमता के 60 प्रतिशत मात्रा को 2024-25 के शेष महीनों से गुणा के बराबर से अधिक गेहूं का स्टॉक नहीं होना चाहिए।

यदि किसी के पास मान्य सीमा से अधिक गेहूं का स्टॉक मौजूद है तो उसे 15 दिनों के अंदर घटाकर इस सीमा में लाना होगा।