आज से गेहूं के स्टॉक का विवरण देना होगा जरुरी
01-Apr-2025 08:24 PM

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने पिछले सप्ताह एक आदेश जारी किया था जिसके तहत 1 अप्रैल 2025 को सभी तरह के खरीदारों को अपने पास मौजूद गेहूं के स्टॉक का विवरण सरकारी पोर्टल पर देना होगा और उसके बाद प्रत्येक शुक्रवार को इसका अपडेट लोड करना पड़ेगा।
हालांकि सरकार ने गेहूं पर लागू भंडारण सीमा (स्टॉक लिमिट) की अवधि को 31 मार्च 2025 से आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है जिससे खुदरा व्यापारी, स्टॉकिस्ट एवं मिलर्स- प्रोसेसर्स अपनी इच्छा, क्षमता एवं जरूरत के अनुरूप गेहूं की खरीद के लिए स्वतंत्र हो गए है
लेकिन किसके पास गेहूं का कितना स्टॉक मौजूद है इसका पता लगाने के लिए सरकार ने पोर्टल पर स्टॉक विवरण अपलोड करना अनिवार्य बना दिया है।
जिन फर्मों ने इस पोर्टल के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उसे यथाशीघ्र पंजीकरण करवाने के लिए कहा गया है। उसके बाद उसे भी स्टॉक का विवरण देना आवश्यक होगा।
गेहूं के शानदार उत्पादन की संभावना को दिन में रखकर खाद्य मंत्रालय ने स्टॉक सीमा का आदेश तो वापस ले लिया है लेकिन उसे इसके कुल स्टॉक का पता लगाना और इसे नियमित रूप से अपने संज्ञान में रखने की जरूरत महसूस हो रही है।
पिछले साल का अनुभव काफी कड़वा रहा था। कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2024 में 1133 लाख टन गेहूं के रिकॉर्ड घरेलू उत्पादन का अनुमान लगाया था लेकिन फिर भी इसका भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी ऊंचे स्तर पर बरकरार रहा।
हालत यह हो गई कि भंडारण सीमा लागू होने के बावजूद जब बाजार भाव नीचे नहीं आया तब सरकार को खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत अपने स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं बेचने के लिए विवश होना पड़ा। गेहूं एवं इसके उत्पादों के निर्यात पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है।