घरेलू प्रभाग में नियत मात्रा से अधिक चीनी बेचने वाली इकाइयां निर्यात कोटे से वंचित

21-Jan-2025 08:15 PM

नई दिल्ली । केन्द्र सरकार ने 2024-25 के वर्तमान मार्केटिंग सीजन की पूरी अवधि के लिए कुल 10 लाख टन चीनी का निर्यात कोटा जारी किया है और विभिन्न इकाइयों के बीच इसकी मात्रा का विवरण भी कर दिया है।

लेकिन खाद्य मंत्रालय ने चीनी के निर्यात कोटे पर जो दिशा निर्देश जारी किया है उसमें कहा गया है कि मिलर्स को अपने लिए नियत कोटे का निर्यात 30 सितम्बर तक पूरा करना होगा।

सरकार ने कुछ ऐसी मिलों को चीनी के निर्यात कोटे से वंचित कर दिया है जिसने घरेलू प्रभाग में बिक्री के लिए नियत मासिक (फ्री सेल) कोटे से अधिक मात्रा में चीनी की बिक्री करके सरकारी नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसी इकाइयों को चीनी का निर्यात कोटा नहीं दिया जाएगा। 

सभी चीनी मिलों को भेजी सूचना में खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि जिन इकाइयों ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी नितिगत दिशा निर्देश का उल्लंघन किया है उसे चीनी का कोई निर्यात कोटा जारी नहीं किया जा रहा है।

कुल मिलाकर समूचे देश में 509 चीनी मिलों के लिए निर्यात कोटा आवंटित किया गया है जबकि 24 इकाइयों को इससे वंचित रखा गया है क्योंकि उसे नियत मात्रा से अधिक चीनी बेचने का दोषी पाया गया।

इसमें अकेले उत्तर प्रदेश की 18 चीनी मिलें शामिल हैं। इसके अलावा एक अन्य कारण से आंध्र प्रदेश के 11 प्लांटों तथा अन्य प्रांतों के 16 प्लांटों को चीनी का निर्यात कोटा हासिल नहीं हो सका।