चीनी निर्यात गाइडलाइन्स
20-Jan-2025 05:59 PM
चीनी निर्यात गाइडलाइन्स
★ चीनी सीजन 2024-25 के लिए चीनी मिलों को निर्यात कोटा आवंटन
★ सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन (LMT) चीनी निर्यात कोटा आवंटित किया है, जो पिछले तीन चीनी सीजनों (2021-22, 2022-23 और 2023-24) में कम से कम एक चीनी सीजन में संचालित चीनी मिलों को उनकी औसत चीनी उत्पादन के आधार पर वितरित किया गया है। आवंटन की प्रक्रिया निम्न प्रकार से की गई है:
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औसत उत्पादन के आधार पर आवंटन का फार्मूला:
★ किसी चीनी मिल का पिछले तीन ऑपरेशनल सीजनों का औसत उत्पादन X 10 लाख मीट्रिक टन ÷ पिछले तीन सीजनों में सभी चीनी मिलों का औसत उत्पादन।
सभी चीनी मिलों को उनके तीन वर्षों के औसत उत्पादन का 3.174% निर्यात कोटा आवंटित किया गया है।
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नई चीनी मिलों और पुनः शुरू हुई मिलों के लिए विशेष प्रावधान
★ वे चीनी मिलें जिन्होंने 2024-25 में पहली बार उत्पादन शुरू किया है या जो पिछले तीन सीजनों में बंद थीं लेकिन 2024-25 में फिर से शुरू हुई हैं, उन्हें भी उनके 2024-25 के अनुमोदित चीनी उत्पादन का 3.174% निर्यात कोटा आवंटित किया गया है। यह कोटा संबंधित गन्ना आयुक्त द्वारा सत्यापित किया गया है।
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निर्यात और विनिमय के नियम
★ चीनी मिलें अपना आवंटित निर्यात कोटा स्वयं या मर्चेंट निर्यातकों/रिफाइनरियों के माध्यम से 30 सितंबर 2025 तक निर्यात कर सकती हैं।
★ 31 मार्च 2025 तक जो मिलें निर्यात नहीं करना चाहती हैं, वे अपना कोटा (आंशिक/पूर्ण) वापस कर सकती हैं।
★ मिलें 31 मार्च 2025 तक अपना निर्यात कोटा अन्य मिलों के घरेलू कोटे के साथ विनिमय भी कर सकती हैं। इससे चीनी के निर्यात और घरेलू खपत के लिए राज्यों के बीच परिवहन लागत कम होगी।
★ उदाहरण: पंजाब या उत्तर प्रदेश की कोई चीनी मिल, जो बंदरगाह से दूर है और परिवहन लागत अधिक होने के कारण निर्यात नहीं करना चाहती, वह अपने निर्यात कोटे का विनिमय बंदरगाह के पास स्थित किसी अन्य मिल के मासिक घरेलू रिलीज कोटे के साथ कर सकती है।
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नियम उल्लंघन पर निर्यात कोटा नहीं
★ वे चीनी मिलें जिन्होंने DFPD आदेश संख्या 5-1/2024-SC (386427) दिनांक 26.07.2024 के मासिक स्टॉकहोल्डिंग सीमा आदेशों का उल्लंघन किया है या विभाग के बकाया सरकारी देयताओं को चुकाने में चूक की है, उन्हें 2024-25 सीजन में कोई निर्यात कोटा आवंटित नहीं किया जाएगा।
