ओएमएसएस के तहत चावल का संशोधित रीजर्व मूल्य अधिसूचित

08-Jan-2025 08:18 PM

नई दिल्ली । केन्द्रीय खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खुले बाजार बिक्री योजना, घरेलू (ओएमएसएस-डी) के तहत विभिन्न संवर्गों को सरकारी स्टॉक से बेचे जाने वाले चावल का नया संशोधित रिजर्व मूल्य निर्धारित किया है जो 31 मार्च 2025 या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक प्रभावी माना जाएगा। 

नए संशोधित नियत के तहत ई-नीलामी के माध्यम से प्राइवेट पार्टियों, सहकारी समितियों एवं सहकारी महासंघों को बेचे जाने वाले चावल का न्यूनतम आरक्षित मूल्य 2800 रुपए प्रति क्विंटल नियत किया गया है।

यही मूल्य भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के डिपो से छोटे-छोटे प्राइवेट व्यापारियों / उद्यमियों, राज्य सरकारों तथा प्रांतीय निगमों को बिक्री के लिए भी मान्य होगा।

इसके साथ-साथ एथनॉल के उत्पादन हेतु डिस्टीलरीज को उपलब्ध करवाए जाने वाले चावल का रिजर्व मूल्य भी 2800 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। 

दूसरी ओर केन्द्रीय सहकारी संगठनों / एजेंसियों जैसे नैफेड, एनसीसीएफ तथा केन्द्रीय भंडार को भारत ब्रांड नाम के अंतर्गत अपने खुदरा आउटलेट के जरीए बेचने के लिए 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से चावल उपलब्ध करवाया जाएगा। सामुदायिक रसोई (कम्युनिटी किचन) को भी 2400 रुपए के मूल्य स्तर पर चावल मुहैया करवाया जाएगा। 

राज्य सरकारों एवं उसके अधीनस्थ निगमों को ई-नीलामी में भाग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे एफसीआई के डिपो से इसकी खरीद कर सकते है।

जहां तक एथनॉल निर्यातकों का सवाल है तो केवल उन्ही डिस्टीलरीज को 2800 रुपए प्रति क्विंटल के रियायती मूल्य पर चावल की बिक्री की जाएगी जो एथनॉल के आपूर्तिकर्ता के तौर पर तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के साथ पंजीकृत होगी।

भारतीय खाद्य निगम के पास चावल का विशाल अधिशेष स्टॉक मौजूद है जिसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है।