कांडला पोर्ट पर ऑर्गेनिक चावल के रोके गए जहाज को रवाना करने का आदेश

18-Oct-2024 11:09 AM

अहमदाबाद । आर्गेनिक चावल के निर्यात में तथाकथित अनियमितता बरते जाने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। कांडला के कस्टम कमिश्नर (सीमा शुल्क आयुक्त) ने दीन दयाल (कांडला) बंदरगाह के अधिकारियों को उन दो मर्चेंट जहाजों में से एक- एमवी डेल्ला को रिलीज करने के लिए कहा है जिसे अगस्त से ही वहां रोक कर रखा गया है।

बंदरगाह के ट्रैफिक मैनेजर को भेजे एक पत्र में आयुक्त ने कहा है कि दूसरे जहाज- एस डब्ल्यू साउथ विंड 1 को गुजरात उच्च न्यायालय से रिलीज आर्डर हासिल होने के बाद ही प्रस्थान करने की अनुमति दी जा सकती है।

सीमा शुल्क आयुक्त ने अपने पत्र में कहा है कि स्पेशल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ब्रांच (एसआईआईबी) को एमवी डेल्ला जहाज के प्रति कोई आपत्ति नहीं है और अन्य सीमा शुल्क तथा बंदरगाह की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इसे गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दी जा सकती है। 

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त दोनों जहाजों को राजस्व सतर्कता विभाग के अधिकारियों द्वारा 5 अगस्त 2024 को कांडला बंदरगाह पर रोक दिया गया था।

दरअसल उस समय यह शिकायत सामने आई थी कि ऑर्गेनिक चावल के निर्यात में अनियमिता अथवा हेराफेरी हो रही है और कुछ निर्यातक ऑर्गेनिक चावल के नाम पर सामान्य श्रेणी के सफेद चावल का शिपमेंट कर रहे हैं। इसके बाद दोनों जहाजों को रोककर उसमें लदे चावल की जांच पड़ताल आरंभ की गई।  

पिछले सप्ताह गुजरात हाईकोर्ट ने उस समय एस डब्ल्यू साउथ विंड 1 जहाज को गिरफ्तार (अरेस्ट) करने का आदेश दिया था जब दो निर्यातक फर्मों ने कुल मिलाकर 18 लाख डॉलर की क्षतिपूर्ति का दावा ठोक दिया था। इन फर्मों की दलील थी की उनकी खेपों को किसी अन्य की गलती के कारण लम्बे समय से बंदरगाह पर रोका गया है। 

सीमा शुल्क आयुक्त ने पोर्ट के ट्रैफिक मैनेजर को जानकारी दी है कि अतिरिक्त आयुक्त ने इस मामले को सुलझा दिया है और दोषी कम्पनियो ने हर्जाने का भुगतान भी कर दिया है मगर गुजरात हाईकोर्ट का निर्णय आने तक उस जहाज को रोका जाए और आर्डर आने के बाद ही उसे प्रस्थान करने की अनुमति दी जाए।