छत्तीसगढ़ में राज्य के चावल निर्यातकों को मिलेगी मंडी शुल्क में छूट

04-Jan-2025 09:48 AM

छत्तीसगढ़ में राज्य के चावल निर्यातकों को मिलेगी मंडी शुल्क में छूट
★ छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के चावल उद्योग को प्रोत्साहित करने और गैर-बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चावल निर्यातकों को मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क से पूरी तरह छूट देने का निर्णय लिया है।
★ यह छूट उन निर्यातकों को मिलेगी जो राज्य के राइस मिलर्स और मंडियों से खरीदी गई धान से तैयार गैर-बासमती चावल का निर्यात करेंगे।  
★ यह छूट अधिसूचना के प्रकाशन के दिन से एक वर्ष तक लागू रहेगी।  
★ इन दोनों शुल्कों में छूट प्राप्त करने के लिए चावल निर्यातकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके शिपिंग बिल में चावल के कार्गो का मूल स्थान छत्तीसगढ़ लिखा हो। इसके अलावा, उन्हें छत्तीसगढ़ का वस्तु एवं सेवा कर विवरण, लदान बिल और बैंक री-कॉसिलेशन स्टेटमेंट की प्रति संबंधित मंडी में प्रस्तुत करनी होगी।  
★ राज्य के पंजीकृत चावल निर्यातकों और राइस मिलर्स को एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया हो कि चावल छत्तीसगढ़ से खरीदी गई धान से तैयार किया गया है। इसके साथ ही, राइस मिलर्स को मंडी अधिनियम के तहत चावल निर्यातकों को परमिट जारी करना होगा।